West Bengal Jalpaiguri POCSO court awards death penalty to man convicted of raping and murdering minor
West Bengal Latest News: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी करार दिये गए व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी.
दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई
जस्टिस ने अपने फैसले में यह कहा कि दोषी की अपनी बेटी की उम्र भी पीड़िता के बराबर थी और ऐसे में यह मामला दुलर्भ में दुलर्भतम अपराध की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने हरीपद रॉय को लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई.
जलपाईगुड़ी की विशेष पोक्सो कोर्ट के जस्टिस रिंटू सूर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा भी देने का निर्देश दिया. उन्होंने दोषी को साक्ष्य नष्ट करने के लिए सात वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई.
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के वकील देवाशीष दत्ता ने बताया कि 11 साल की लड़की को आरोपी ने 29 सितंबर, 2023 को उसके घर के सामने से अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी. दत्ता ने बताया कि पीड़िता का शव कुछ दिनों बाद स्थानीय नदी के पास एक बोरे में मिला. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी. दत्ता ने बताया कि आरोपी पीड़िता के पड़ोस में ही रहता था और स्थानीय लोगों की गवाही के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया था.
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