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Bengaluru Stampede Virat Kohli: बेंगलुरु भगदड़ मामले में एक नया मोड़ आया है. बेंगलुरु में बुधवार (4 जून) को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ को लेकर क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ शिकायत की गई है. एचएम वेंकटेश नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट ने पुलिस से शिकायत की है. हालांकि, एक्टिविस्ट की शिकायत पर अभी तक कई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सोशल एक्टिविस्ट एचएम वेंकटेश ने अपनी शिकायत में आईपीएल हिस्ट्री में आरसीबी की पहली जीत के जश्न में मची भगदड़ के लिए क्रिकेटर विराट कोहली को जिम्मेदार ठहराया है. एक्टिविस्ट की ओर से कहा गया है कि बेंगलुरु भगदड़ मामले के लिए विराट कोहली भी जिम्मेदार हैं.
स्टेडियम के बाहर पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था न होने से मची भगदड़
बुधवार (4 जून) को आईपीएल में 18 सालों के बाद पहली जीत मिलने पर RCB की टीम बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत का जश्न मनाने आई थी. वहीं, टीम की जीत के जश्न में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में फैंस स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हो गए थे. जबकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालने के लिए पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं की गई थी. जिसके कारण भगदड़ मच गई और इसमें 11 लोगों की जान चली गई.
राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए गठित किया आयोग
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुताबिक, आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए निर्धारित की गई जगह चिन्नास्वामी स्टेडियम इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालने के लिए काफी नहीं थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपिसिटी 35 हजार लोगों की है, लेकिन आरसीबी के जीत का जश्न में शामिल होने के लिए करीब 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी.
बेंगलुरु में मची भगदड़ की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत जज जस्टिस जॉन माइकल डीचुंहा के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है.
मामले से संबंधी 4 लोगों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा
वहीं, बेंगलुरु भगदड़ मामले से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए लोगों में डीएनए इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसाले, बिजनेस अफेयर्स के उपाध्यक्ष सुनील मैथ्यू, सीनियर इवेंट मैनेजर किरन कुमार और टिकटिंग ऑपरेशन्स के लीड सुमंत का नाम शामिल है. इन चारों लोगों को 14 एसीएमएम कोर्ट के आदेश के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
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