ऑनलाइन बेटिंग ऐप बंद करने की मांग पर केंद्र के बाद राज्यों को भी नोटिस जारी, 18 अगस्त को होगी ‘सुप्रीम’ सुनवाई
ऑनलाइन सट्टेबाजी (betting) बंद करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. मामले में केंद्र से पहले ही जवाब मांगा जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को सुनवाई की बात कही है. शुक्रवार (01 जुलाई, 2025) को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्यों के अलावा RBI, TRAI, ED और कुछ गेमिंग कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है.
बड़े-बड़े चर्चित चेहरे कर रहे प्रचार
ईसाई धर्म प्रचारक के.ए. पॉल की याचिका में ऑनलाइन बेटिंग को जुआ घोषित कर बंद करवाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि बड़े-बड़े अभिनेता और खिलाड़ी बेटिंग ऐप का प्रचार करते हैं. लाखों लोग अपने पैसे इनमें गंवा रहे हैं. अकेले तेलंगाना में हजारों लोगों ने इसके चलते आत्महत्या की है. 25 से ज्यादा बॉलीवुड और टॉलीवुड अभिनेता ऑनलाइन बेटिंग ऐप का प्रचार कर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाला खिलाड़ी भी इसका प्रचार कर रहा है.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से किया अनुरोध
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने खुद पेश हुए याचिकाकर्ता ने अंतरिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि कोर्ट प्ले स्टोर और ऐप्पल के ऐप स्टोर से ऑनलाइन बेटिंग ऐप हटाने, बड़ी हस्तियों को इसके विज्ञापन से रोकने और विज्ञापन का प्रसारण बंद करने जैसे आदेश दें. कोर्ट ने कहा कि वह अगली सुनवाई में इन बातों पर विचार करेगा.
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