बिहार में कल जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग ने बताया छूटे वोटर कैसे जुड़वा पाएंगे नाम
बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाया. एसआईआर का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है. अब 1 अगस्त 2025 को बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी होगा
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के मतदाताओं, बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट शुक्रवार यानी 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी. इसे चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर चेक किया जा सकता है.
राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) की ओर से बिहार के सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी फिजिकल और डिजिटल कॉपियां भी दी जाएंगी.
आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 महीने का समय
उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ) उस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता या बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किसी भी छूटे हुए पात्र मतदाता के नाम जोड़ने, अयोग्य मतदाता के नाम हटाने या ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी भी तरह के सुधार के लिए दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित करेंगे.
बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (29 जुलाई 2025) को अहम टिप्पणी की थी. चुनाव आयोग की ओर तैयार की जा रही मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के बाहर हो जाने की आशंका पर कोर्ट ने कहा था कि अगर सामूहिक रूप से बाहर करने की कोई स्थिति आती है तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा.
विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर से योग्य नागरिकों को दस्तावेजों के अभाव में वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा. विपक्ष ने कहा कि बिहार में स्थानीय चुनाव मशीनरी को सत्तारूढ़ बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की ओर से अपने लाभ के लिए हेरफेर किया जा सकता है.
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