आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली समेत देश के कई शहरों में एक्शन, मुंबई में कबूतरखानों को लेकर बवाल
देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों का कहर बढ़ गया है. दिल्ली-एनसीआर में कुत्ते कई लोगों को काट चुके हैं. इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम नगर निगम से कहा है कि वह तत्काल डॉग शेल्टर होम बनाएं और कुत्तों को पकड़ कर वहां रखना शुरू करें. राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर सख्ती दिखाई है. वहीं मुंबई में कबूतरखानों को लेकर बवाल चल रहा है.
आवारा कुत्तों के काटने के बाद रेबीज से अब तक कई लोग जान गंवा चुके हैं. इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लिया था. जस्टिस जे.बी पारडीवाला और आर महादेवन की बेंच ने इस मामले पर पहली सुनवाई करते हुए कहा, “कोई भी एक्टिविस्ट या डॉग लवर उन बच्चों को वापस नहीं ला सकता जो कुत्तों के चलते मारे गए. अब समय आ गया है कि सख्त कदम जाएं.”
शेल्टर होम बनाने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि हर गली और सड़क को आवारा कुत्तों से मुक्ति दिलाने की जरूरत है. दिल्ली एनसीआर को लेकर कहा कि सरकारी संस्थाएं बिना नियमों की परवाह किए कार्रवाई शुरू कर दें. शहरों के साथ-साथ बाहरी इलाकों में भी कुत्तों के काटने की वजह से रेबीज से कई लोगों की मौत हो चुकी है. कोर्ट ने अब शेल्टर होम बनाने के लिए कहा है. शुरुआत में 5 हजार कुत्तों के हिसाब से शेल्टर बनाए जाएंगे और इसके बाद क्षमता बढ़ा दी जाएगी.
राजस्थान हाईकोर्ट ने भी लिया संज्ञान
राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों और दूसरे जानवरों के मामले को लेकर स्वत: संज्ञान लिया है. प्रधान पीठ जोधपुर ने पिछले कुछ दिनों जानवरों के मामले में सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने इस मामले में एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्रों की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के नगर निगमों को आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान चलाने को कहा है.
मुंबई में कबूतरखानों को लेकर बवाल
मुंबई में कबूतरखानों पर रोक लग गई है. इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया है कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगा दी है. BMC ने आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया था, लेकिन याचिकाकर्ता मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गया. अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से मना कर दिया है. उसने कहा कि दो अलग-अलग जगहों पर सुनवाई नहीं चल सकती है.
Source link
DELHI,DELHI- NCR,India