धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद की दौड़ तेज, संसद में NDA की दावेदारी कितनी मजबूत?

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देश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम (21 जुलाई, 2025) अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया. यह फैसला संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सामने आया, जिसने न सिर्फ नेताओं को हैरान किया बल्कि देशभर में राजनीतिक चर्चा को तेज कर दिया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने त्यागपत्र में धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सकीय परामर्श का हवाला दिया. उनके इस्तीफे के साथ ही अब देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए नया चुनाव होना तय है और यह प्रक्रिया कई राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है. 

कैसे होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव?

उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है. ये चुनाव गोपनीय मतदान और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत होते हैं, जिसमें सांसद उम्मीदवारों को पसंद के क्रम में रैंक करते हैं.

NDA के पास है बहुमत का आंकड़ा

लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से एक (बसीरहाट, पश्चिम बंगाल) खाली है. वहीं राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं, लेकिन फिलहाल 5 सीटें खाली हैं, जिनमें 4 जम्मू-कश्मीर से और 1 पंजाब से है. यानी राज्यसभा की प्रभावी संख्या 240 है.

वर्तमान में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 129 सांसदों का समर्थन प्राप्त कर चुका है. दोनों सदनों की कुल प्रभावी सदस्य संख्या 786 है और जीत के लिए जरूरी बहुमत 394 वोटों का है. ऐसे में एनडीए के पास कुल 422 सांसदों के समर्थन के साथ साफ बढ़त है.

आगे की प्रक्रिया क्या है?

संविधान के अनुच्छेद 68(2) के अनुसार, यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा हो, तो चुनाव पहले ही संपन्न कर लिया जाता है. लेकिन किसी आकस्मिक स्थिति जैसे मृत्यु, इस्तीफा या हटाए जाने की स्थिति में चुनाव जल्द से जल्द कराना जरूरी होता है. हालांकि, सूत्रों के मुताबिक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में उपराष्ट्रपति चुनाव की संभावना नहीं है और चुनाव की प्रक्रिया अगले सत्र में हो सकती है. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है, लेकिन नए व्यक्ति के पद ग्रहण तक मौजूदा उपराष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं.

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